प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि वाले लघु और सीमांत भू-धारक किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपए का लाभ दिया जाता है।
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता
सभी भूमिधारी किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है। उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूस्वामित्व अभिलेख
- बचत बैंक खाता
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की आवेदन प्रक्रिया
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के ऑफलाइन आवेदन सी.एस.सी. के माध्यम से किया जाता है। इस दौरान आधार कार्ड, जमीन का कागज, बचत बैंक खाते की जरूरत पड़ती है। आवेदन के समय राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक, गांव, आधार संख्या, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण आईडी और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का विवरण भरना होगा। इसके बाद सर्वेक्षण नंबर, खसरा नंबर और भूमि का क्षेत्रफल भरना होगा। भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।