प्रवासी भारतीय बीमा योजना, मिलेंगे 10 लाख रुपए


प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) का संचालन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रवासी भारतीय बीमा योजना विदेशों में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें वैश्विक बीमा कवरेज शामिल है। योजना में ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध है। आकस्मिक मृत्यु / स्थायी विकलांगता के प्रमाणीकरण के लिए एक सरल प्रक्रिया है। यह योजना प्रवासी कामगारों के लिए अधिक लाभकारी है। 

प्रवासी भारतीय बीमा योजना के लाभ

बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भारतीय मिशनों और विदेशों में स्थित केन्द्रों द्वारा आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता का प्रमाणन बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। चिकित्सा बीमा कवर 1,00,000 /- (हर बार अस्पताल में भर्ती होने के लिए 50,000 रुपए तक) तक उपलब्ध है। भारत में पारिवारिक अस्पताल में भर्ती जीवनसाथी और 21 वर्ष तक के पहले दो बच्चों के लिए 50,000/- रुपए तक का लाभ उपलब्ध है। महिला प्रवासियों के लिए मातृत्व व्यय लाभ 50,000/- तक उपलब्ध है। उत्प्रवासी की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में एक परिचारक को निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए इकोनॉमी श्रेणी के हवाई किराए की प्रतिपूर्ति। प्रवासी के विदेशी रोजगार से संबंधित मुकदमेबाजी पर कानूनी खर्च 45,000/- रुपए तक स्वीकार्य है। 

प्रवासी भारतीय बीमा योजना की पात्रता

आवेदक प्रवासी भारतीय होना चाहिए। आवेदक की आयु 18-65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना के दस्तावेज

  • दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में पुलिस रिपोर्ट
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • संबंधित भारतीय दूतावास से प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट की विधिवत अभिप्रमाणित प्रति 
  • स्थायी पूर्ण निशक्तता पर दुर्घटना के बाद उपचार से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड
  • सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण पत्र।
  • स्थायी पूर्ण नि:शक्तता के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा मांगे जा सकने वाले दावे की प्रकृति के आधार पर दस्तावेज।
  • मूल बीमा प्रमाणपत्र / पॉलिसी
  • प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र दावेदार द्वारा सभी तरह से विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित होना चाहिए।
  • विधिवत अभिप्रमाणित पासपोर्ट की प्रतिलिपि (सभी पृष्ठ), यदि मृत्यु भारत के बाहर होती है।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना का आवेदन 

प्रवासी भारतीय बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी संस्थाएं कई ऑनलाइन चैनल पेश करती हैं, जहां से आप पीबीबीवाई पॉलिसी खरीद सकते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले आपको अपने सभी यात्रा संबंधी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वीजा, वर्क परमिट नंबर आदि को अपने पास तैयार रखना होगा।

चरण 1: यदि आप एक नए ग्राहक हैं, तो आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म में सभी प्रासंगिक विवरण भरने होंगे, और फिर आपको स्वचालित रूप से भुगतान पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।

चरण 2: स्क्रीन पर पूछे जाने पर सभी अनिवार्य विवरण सही ढंग से भरें।

चरण 3: आपको प्रीमियम भुगतान पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आप भुगतान के किसी भी स्वीकार्य तरीके से चयन कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी प्रीमियम के अनुसार भुगतान कर सकते हैं। आप अपने लिए सबसे उपयुक्त भुगतान विकल्प चुन सकते हैं और उसके अनुसार भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन वॉलेट, क्रेडिट कार्ड (मास्टर कार्ड, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस) से भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

चरण 4: भुगतान सफलतापूर्वक संसाधित होने के बाद, आपको पुष्टिकरण पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। आपको भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद डाउनलोड करनी होगी।

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