Pravasi Bharatiya Bima Yojana : प्रवासी भारतीय बीमा योजना

विदेश मंत्रालय द्वारा एक अनिवार्य बीमा योजना, ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवास जाँच आवश्यक (ईसीआर) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भारतीय उत्प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए। 


पीबीबीवाई में नियोक्ता और स्थान की परवाह किए बिना वैश्विक बीमा कवरेज भी शामिल है, इसमें ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा है और आकस्मिक मृत्यु / स्थायी विकलांगता के प्रमाणीकरण के लिए एक सरल प्रक्रिया हैयह योजना अब प्रवासी कामगारों के लिए अधिक लाभकारी है और इसका उद्देश्य दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है 

  • बीमित व्यक्ति को आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ₹10 लाख की राशि के लिए कवर किया जाएगा, जिसके कारण विदेश में रोजगार के दौरान रोजगार का नुकसान हो सकता है, भले ही नियोक्ता/बीमित व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन हो 

  • भारतीय मिशनों और विदेशों में स्थित केन्द्रों द्वारा आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता का प्रमाणन बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा 

  • चोट/ मर्ज़ / विकार / बीमारियों सहित चिकित्सा बीमा कवर ₹ 1,00,000 /- (हर बार अस्पताल में भर्ती होने के लिए ₹ 50,000 तक) तक उपलब्ध है 

  • चिकित्सकीय रूप से अयोग्य/रोजगार की समयपूर्व समाप्ति के लिए प्रत्यावर्तन कवर: भारत में निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए वास्तविक एकतरफा इकॉनमी श्रेणी का हवाई किराया 

  • भारत में पारिवारिक अस्पताल में भर्ती जीवनसाथी और 21 वर्ष तक के पहले दो बच्चों के लिए ₹50,000/- तक उपलब्ध है 

  • महिला प्रवासियों के लिए मातृत्व व्यय लाभ ₹50,000/- तक उपलब्ध है 

  • उत्प्रवासी की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में एक परिचारक को निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए इकोनॉमी श्रेणी के हवाई किराए की प्रतिपूर्ति 

  • प्रवासी के विदेशी रोजगार से संबंधित मुकदमेबाजी पर कानूनी खर्च ₹45,000/- तक स्वीकार्य है 

  • पीबीबीवाई नीति के ऑनलाइन नवीनीकरण का प्रावधान 

  1. आवेदक एक प्रवासी भारतीय होना चाहिए (स्वीकृत उत्प्रवास) 

  1. आवेदक की आयु 18 - 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए (अधिकतम प्रवेश आयु उत्प्रवास मंजूरी के अधीन है)। 


(पीबीबीवाई की खरीदारी ऑनलाइन की जा सकती हैइफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी संस्थाएं कई ऑनलाइन चैनल पेश करती हैं जहां से आप पीबीबीवाई पॉलिसी खरीद सकते हैं।) 

 अपना आवेदन शुरू करने से पहले, आपको अपने सभी यात्रा संबंधी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वीजा, वर्क परमिट नंबर आदि को अपने पास तैयार रखना होगा 

 चरण 1: यदि आप एक नए ग्राहक हैं, तो आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म में सभी प्रासंगिक विवरण भरने होंगे, और फिर आपको स्वचालित रूप से भुगतान पृष्ठ पर ले जाया जाएगा 

चरण 2: स्क्रीन पर पूछे जाने पर सभी अनिवार्य विवरण सही ढंग से भरें 

चरण 3: आपको प्रीमियम भुगतान पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आप भुगतान के किसी भी स्वीकार्य तरीके से चयन कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी प्रीमियम के अनुसार भुगतान कर सकते हैंआप अपने लिए सबसे उपयुक्त भुगतान विकल्प चुन सकते हैं और उसके अनुसार भुगतान कर सकते हैं 

भुगतान के स्वीकृत तरीके: यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन वॉलेट, क्रेडिट कार्ड (मास्टर कार्ड, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस)। 

Step 4: भुगतान सफलतापूर्वक संसाधित होने के बाद, आपको पुष्टिकरण पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगाआपको भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद डाउनलोड करनी होगी 

दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में:  

  1. आकस्मिक मौत की पुष्टि करने वाली पुलिस रिपोर्ट 

  1. शवपरीक्षा रिपोर्ट 

  1. संबंधित भारतीय दूतावास से प्रमाणपत्र/रिपोर्ट 

  1. पासपोर्ट की विधिवत अभिप्रमाणित प्रति (सभी पृष्ठ)। 

 
 स्थायी पूर्ण नि:शक्तता :  

  1. दुर्घटना के बाद उपचार से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड 

  1. सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र 

 
 स्थायी पूर्ण निःशक्तता के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा मांगे जा सकने वाले दावे की प्रकृति के आधार पर दस्तावेज 

  1. मूल बीमा प्रमाणपत्र / पॉलिसी 

  1. प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र दावेदार द्वारा सभी तरह से विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित होना चाहिए 

  1. विधिवत अभिप्रमाणित पासपोर्ट की प्रतिलिपि (सभी पृष्ठ), यदि मृत्यु भारत के बाहर होती है 

 

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