पत्रकार कल्याण योजना के लिए करें आवेदन, मिलेगी आर्थिक सहायता


सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पत्रकारों और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत आर्थिक कठिनाई में एक मुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। पत्रकार कल्याण योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने पर परिवार को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। स्थाई विकलांगता होने पर भी 5 लाख की मदद देने का प्रावधान है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों में इलाज का खर्च भी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इलाज के लिए तीन लाख रुपए देने का प्रावधान है। 

पत्रकार कल्याण योजना का लाभ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दिया जाता है। गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को योजना में शामिल नहीं किया गया है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकार भी आर्थिक सहायता के लिए पत्र नहीं होंगे। समिति द्वारा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों के मानदंड में छूट का प्रावधान है। दुर्घटना में गंभीर चोट आने पर दो लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है।

पत्रकार कल्याण योजना की पात्रता

  1. भारत का नागरिक योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  2. हितग्राही का भारत में निवास करना जरूरी है।
  3. आवेदक का मान्यता प्राप्त पत्रकार होना चाहिए।
  4. आवेदक को प्रदेश सरकारों के मुख्यालय में पीआईबी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
  5. अगर आवेदक मान्यता प्राप्त नहीं है तो कम से कम 5 साल तक पत्रकार रूप में कार्यरत रहा हो।

पत्रकार कल्याण योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • वित्तीय सहायता के दस्तावेज
  • परिवार का विवरण

पत्रकार कल्याण योजना के लिए आवेदन

पत्रकार कल्याण योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र को भरकर प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री नगर नई दिल्ली के पते पर भेजना होता है।

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