जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक आवास सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के माध्यम से पात्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना का लाभ दिया जाता है। योजना के लिए आवेदन करना होता है। एमपी टॉस पोर्टल व एनआईसी के स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर वर्ष 2023-24 में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के शत-प्रतिशत आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। अब इसके लिए 20 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकेंगे।
पोस्ट मैट्रिक आवास सहायता योजना की पात्रता : awas sahayata Yojana
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
- शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो।
- किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो।
- विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष है।
- एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो।
पोस्ट मैट्रिक आवास सहायता योजना का लाभ : post matric scholarship benefits
भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में 2000 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है।
जिला मुख्यालयों पर 1250 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह दी जाती है
तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर 1000 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह दिए जाते हैं
पोस्ट मैट्रिक आवास सहायता योजना का आवेदन : post matric scholarship online apply
- पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
- स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।
- शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य अपनी संस्था के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। अशासकीय संस्था हेतु शासकीय संस्था के प्राचार्य संबंद्ध अशासकीय संस्थाओं के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे।
- निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि का वहन विद्यार्थी द्वारा स्वयं करना होगा।
- अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र हो जायेंगे।