उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन और वाहन मालिकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आसानी से और साफ नंबर दिखाई देगा। नंबर प्लेट पंच होने से आसानी से कोई बदल नहीं सकेगा। नंबर प्लेट से वाहन और वाहन मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन पाती। वाहन सुरक्षित रहता है।
नंबर प्लेट के ऊपर बाई और नीले रंग का होलोग्राम होता है, जिसके नीचे 10 अंक की स्थाई पहचान संख्या पिन की जाती है। इसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। पंजीकृत नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म लगी होती है, जिसमें नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा होता है। नंबर प्लेट लगवाने के लिए संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।