fruit plantation scheme : मध्य प्रदेश सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन कर रही है। विभिन्न शासकीय स्कीम का लाभ लेकर लाखों किसान समृद्ध हो रहे हैं। कृषकों की आय में भी हर साल बढ़ोतरी हो रही है। फसल चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। भूमिधारी किसानों के लिए फल पौधरोपण योजना में 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को फल वाले पौधे लगाने होते हैं। पौधरोपण के लिए सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना का संचालन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग करता है। यह हितग्राही मूलक योजना है। योजना की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई थी। अब तक लाखों किसान लाभान्वित हो चुके हैं। करोड़ रुपए की आय भी अर्जित कर चुके हैं।
फल पौधरोपण योजना
मध्य प्रदेश सरकार की फसल पौधरोपण योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित की जा रही है। फलधारी पौधों को बढ़ावा देना और फल उत्पादन में वृद्धि करना योजना का उद्देश्य है। योजना में उन्हीं किसानों को शामिल किया जाता है, जिनकी रूचि पौधरोपण के क्षेत्र में है। जो अपनी जमीन पर फल वाले पौधे लगाना चाहते हैं। ऐसे कृषकों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हितग्राही किसान के पास स्वयं की जमीन होनी चाहिए। सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए। लाभार्थी किसान के पास कम से कम .25 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। अधिकतम भूमि की सीमा 4 हेक्टेयर तय की गई है।
फल पौधरोपण योजना में अनुदान
फल पौधरोपण योजना में 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि 3 साल में किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। राशि का भुगतान 60, 20 और 20 प्रतिशत के अनुपात में किया जाता है। 3 साल में प्रत्येक किसान को लगभग 2 लाख 25 हजार रुपए दिए जाते हैं। रोपे गए फलों से होने वाली आय भी किसानों को ही प्राप्त होती है। योजना के तहत 1 एकड़ में किसानों को 400 फलदार पौधे लगाने होते हैं। खेतों की मेड़ पर भी पौधे रोपे जा सकते हैं।
योजना के तहत चयनित फल
योजना के तहत चयनित किसानों को आम, अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, अंगूर, अनार, स्ट्रॉबेरी, केला, मुनगा, पपीता और नींबू के पौधे लगाने पर अनुदान दिया जाता है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूमि का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- सिंचाई के साधन का दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- फोटोग्राफ्स
- खसरा नंबर
- बैंक की पासबुक
फल पौधरोपण योजना के लिए आवेदन
मध्य प्रदेश की फल पौधरोपण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हितग्राही कृषक को विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.mpfsts.mp.gov.in पर आवेदन करना होगा। मांगी गई जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिले के उप अथवा सहायक उद्यान अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। विकासखंड और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अधिकारी से जानकारी ली जा सकती है।