प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 व्यवसायों को संचालित करने वाले विश्वकर्मा एवं विभिन्न समुदाय के कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को उक्त योजना के माध्यम से लाभांवित किया जाना है। विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों का सत्यापन कर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। शिल्पी आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण अंतर्गत हितग्राही को 5-7 दिवस का बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 दिन के एडवांस प्रशिक्षण के तहत 500 रुपए मिलेंगे। साथ ही टूलकिट सहायता के लिए 15 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी।
विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्रथम चरण में एक लाख एवं द्वितीय चरण में दो लाख रुपए की ऋण सहायता देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही हितग्राही को मार्केटिंग सपोर्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर मौजूदगी, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। इच्छुक हितग्राही कारीगर एवं शिल्पी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।