mukhymantri udyam kranti yojana : सरकार की मदद से शुरू करें अपना व्यवसाय



मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का संचालन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत स्वरोजगार या व्यवसाय लगाने के लिए लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को व्यवसाय लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक-युवती स्वयं का व्यवसाय एवं स्वरोजगार कर सकते हैं। खुद का व्यवसाय आरंभ करने के लिए सरकार योजना के तहत लोन देगी। 

उद्यम क्रांति योजना से क्या कर सकते हैं?

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से होटल, रेस्टॉरेंट, ईंट भट्टा निर्माण, पोहा-मुरमुरा निर्माण, कन्फेक्सनरी, किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, हाईवेयर, ऑटो पॉट्स, जूता-चप्पल व्यवसाय, बर्तन व्यवसाय, कृषि सेवा केन्द्र, स्टेशनरी व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सेंटरिंग कार्य, चाय की दुकान, कॉकरी जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मालवाहक, जेसीबी जैसे वाहन क्रय कर स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। 

एमपी उद्यम क्रांति योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। किसी बैंक या अन्य संस्थान से डिफाल्टर न हों। वर्तमान में केंद्रीय या प्रदेश सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न ले रहा हो। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन की ओर से गांरटी फीस (प्रचलित दर) एवं तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज में अनुदान अधिकतम सात वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा।

udyam Kranti Yojana documents

  • आधार कार्ड 
  • राशन कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 
  • मोबाइल नंबर 
  • बैंक की पासबुक

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आवेदन

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म को भरने के बाद दस्तावेज संलग्न कर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जमा कर दें। विभाग द्वारा पात्रता की जांच कर ऑनलाइन आवेदन बैंक की शाखा को भेजा जाएगा। बैंक द्वारा 45 दिन के अंदर लोन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रकरण स्वीकृत होने के बाद बैंक द्वारा एक माह के अंदर ऋण वितरण की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जाएगा। लोन की राशि जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से हितग्राही के खाते में जमा कराई जाएगी।

हितग्राही को मिलने वाला लाभ

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 3% ब्याज पर ऋण अनुदान उपलब्ध कराए जाएगा। बैंक ऋण की गारंटी फीस भी हितग्राही को देनी होगी। योजना के तहत अधिकतम 7 साल के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

उद्यम क्रांति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सबसे पहले samast.mponline.gov.in को ओपन करें। आवेदन करें पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करें। नया प्रोफाइल बनाने के लिए आवेदन प्रोफाइल फॉर्म भरें। मांगी गई जानकारी भरने के बाद दस्तावेज अपलोड करें। फिर सबमिट का बटन दबा दें। आपका आवेदन विभाग के पास पहुंच जाएगा। विभाग से स्वीकृति मिलते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। 18 साल से 45 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होनी चाहिए।

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