मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आम लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। स्वयं का कारोबार कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुदान योजनाओं के माध्यम से कई लोगों की आय बढ़ी है। जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आया है। परिवार के पालन पोषण के स्तर में सुधार हुआ है। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना का ऐलान किया गया है। मछली और झींगा पालन करने वाले लोगों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना उद्देश्य
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए आरंभ की गई है।
- योजना के माध्यम से मछली और मछली के बीज का उत्पादन किया जा सकता है
- मत्स्य उत्पादक कृषक कम समय में ज्यादा आय अर्जित कर सकते हैं।
- मत्स्य विपणन व्यवस्था के तहत मछली उत्पादन का वाजिब मूल्य दिलाना है।
- मछली पालन करने वाले कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना है।
- स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना करनी है।
- झींगा पालन को प्रोत्साहित करना है।
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना लाभ
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए संचालित की जा रही है।
- योजना का लाभ सभी वर्ग के मछली पालन किसान ले सकते हैं।
- मछुआ समृद्धि योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित की जा रही है।
- स्कीम के तहत लागत का 40% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है।
- मछली पालन में अगर ₹100000 का खर्च आता है तो ₹40000 की सब्सिडी मिल जाएगी।
- मत्स्य पालन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना पात्रता
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है। मछली या झींगा पालन करने वाले किसान योजना के लिए पात्र हैं। मध्य प्रदेश के निवासियों को ही योजना में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना दस्तावेज
- मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के लिए हितग्राही के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक है, इसके बिना आवेदन नहीं कर पाएंगे।
- मछली या झींगा पालन के लिए जगह होनी चाहिए।
- आवेदन के समय मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी मांगी जाएगी। हितग्राही का बैंक में खाता होना चाहिए।
- आवेदक को आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना आवेदन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। जिला कार्यालय मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग से आवेदन और पंजीयन के लिए संपर्क किया जा सकता है। मत्स्य उद्योग विभाग के उप और सहायक संचालक पदभिहित अधिकारी तय किए गए हैं। योजना के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना क्या है?
- मछली और झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना की शुरुआत की गई है।
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में कितनी राशि मिलती है?
- सरकार द्वारा हितग्राहियों को कुल लागत का 40% अनुदान दिया जाता है।
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना की पात्रता क्या है?
- मछुआ समृद्धि योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है। योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जाता है।