मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना शुरू, अयोध्या जाने के लिए करें आवेदन



मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत फिर होने जा रही है। तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 10 हजार श्रद्धालुओं को ट्रेन या प्लेन के माध्यम से अयोध्या भेज कर दर्शन कराया जाएगा। भाजपा संगठन द्वारा तीर्थ दर्शन की तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तीर्थ दर्शन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश सरकार 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अयोध्या में बने श्री राम मंदिर का दर्शन कराएगी। इन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या भेजा जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना के लिए ट्रेन और विमान की डिमांड की गई है। आपको बता दें कि तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को निशुल्क धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाती है। यात्रा का पूरा खर्च सरकार उठाती है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पात्रता 

  1. 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी महिला।
  2. आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आने वाले यात्रा के लिये पात्र हैं।
  3. यदि पति-पत्नी साथ यात्रा करना चाहते हैं तो पति/पत्नी में से किसी एक को पात्रता होने पर जीवनसाथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो।
  4. नवीनतम प्रावधानों के अनुसार पूर्व में यात्रा कर चुके वयोवृध्द 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद पुन: यात्रा के लिये पात्र रहेंगे। 
  5. तीर्थ यात्रा के लिये समूह बनाकर भी आवेदन किया जा सकता है। 
  6. समूह का मुखिया आवेदक रहेगा, किंतु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नहीं रहेगा। 
  7. यात्रा के लिये शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है।
  8. किसी संक्रामक रोग जैसे टी.बी., कंजेक्टीवायटस, कार्डियाक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्ता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण, कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिये। 
  9. ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत से अधिक है, वे भी इस यात्रा के लिये पात्र हैं, उनके लिये आयु का बंधन नहीं है। 
  10. योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नी एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सहायक (केयर टेकर) ले जाने की पात्रता है। 
  11. सहायक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम होना चाहिये।  

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के आवेदन कैसे करें

आयुक्त नगरपालिक निगम, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवेदकों को आवेदन करना होगा। यहां से आवेदन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के पोर्टल में ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी। 


मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दिशा निर्देश

  • आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को हिंदी में भरा जाना है।
  • आवेदन पत्र में आवेदक को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है।
  • आपात स्थिति के लिए किसी संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर तथा निवास का पता प्रदान करना अनिवार्य है।
  • यात्रियों को अपने साथ परिचय पत्र  जैसे - आधार कार्ड/ वोटर कार्ड साथ में रखना अनिवार्य है।


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