mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana : मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ऑनलाइन आवेदन



मध्य प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत छात्र और छात्राओं को इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। योजना में चयनित विद्यार्थियों की पूरी फीस प्रदेश सरकार जमा करवाती है। इस योजना का लाभ हजारों विद्यार्थी उठा रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर बना रहे हैं। शिखर पर पहुंचकर आय के साथ समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। 12वीं के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। इस योजना के लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र व छात्राएं पात्र हैं। योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की पात्रता mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना प्रदेश के स्थाई निवासी विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है। छात्र या छात्रा का मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक के माता और पिता की वार्षिक आय ₹600000 से कम होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 70% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। सीबीएसई और आईसीएसई के विद्यार्थी भी योजना के लिए पात्र होते हैं। ऐसे विद्यार्थी 85% अंक के साथ 12वीं पास होने चाहिए।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana

  • आधार कार्ड 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र 
  • फीस की रसीद 
  • अहर्ता परीक्षा की अंकसूची 
  • 12वीं की अंकसूची 
  • मोबाइल नंबर 
  • नवीन फोटोग्राफ्स

मेधावी विद्यार्थी योजना की खासियत mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana

योजना के तहत इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जेईई मेंस की परीक्षा में 1 लाख 50000 के अंदर रैंक प्राप्त किया है। किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया है। ऐसे विद्यार्थियों की फीस प्रदेश सरकार जमा करती है। निजी कालेजों को 1 लाख 50000 रुपए या वास्तविक फीस राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। पात्र विद्यार्थियों के मेडिकल की पढ़ाई भी प्रदेश सरकार करवाती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होता है। साथ में 10 लाख रुपए के बांड पर भी हस्ताक्षर कराए जाते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 5 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी होती हैं। प्राइवेट कालेजों के विद्यार्थियों से 25 लाख रुपए का बांड भरवाया जाता है। कानून की पढ़ाई के लिए कॉमन लॉ ऐडमिशन टेस्ट पास करने वाले छात्र और छात्राओं की फीस भी सरकार की तरफ से भरी जाती है। इसके अलावा सभी प्रकार के ग्रेजुएशन कोर्स के फीस की प्रतिपूर्ति भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जाती है। अन्य जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। 

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए आवेदन mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana

मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होती है। दस्तावेज के साथ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन भरना होता है। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट कर दिया जाता है। आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाती है। पात्र हितग्राहियों की सूची जारी कर दी जाती है।

हेल्पलाइन नंबर

0755-2660063


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