how to make voter id card : मतदाता सूची में ऐसे जुड़वाएं नाम



वोटर कार्ड बनाने, नाम जोडऩे, हटाने और संशोधन के लिए विशेष अभियान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 की गतिविधियां 6 जनवरी से शुरू हो गई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधियों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। मतदाता सूची के प्रारूप की सीडी उपलब्ध कराई जाएगी।  मतदान केंद्र और जिला स्तर पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थिति रहेंगे। 

22 जनवरी तक बनेगा वोटर कार्ड

6 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक प्रत्येक कार्य दिवस में बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं का नाम जोडऩे, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेंगे। इस संबंध में सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। 

13 और 20 जनवरी को विशेष शिविर

फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर 13 जनवरी एवं 20 जनवरी को लगाए जाएंगे। इस दौरान समस्त बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और मतदाता सूची का वाचन कर फॉर्म 6, 7 और 8 का आवेदन प्राप्त करेंगे।

22 जनवरी तक लिए जाएंगे आवेदन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ऩे बताया कि 6 जनवरी से 22 जनवरी तक मतदाता सूची में नए नाम जोडऩे, वोटर लिस्ट में संशोधन, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन लिए जाएंगे। जो युवा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। 

ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन आवेदन Voter Helpline App और voters.eci.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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