1 फरवरी 2024 से सरकार ने कई नियमों में बदलाव कर दिया है। पांच नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा और समझा तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की निकासी में भी बदलाव किया गया है। एनपीएस निवेशक बच्चों की पढ़ाई, शादी के खर्च, घर खरीदने, मेडिकल खर्च, खुद का बिजनेस, स्टार्टअप आदि के लिए अपने खाते में जमा राशि का केवल 25 % ही निकाल पाएंगे। इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि शामिल है। विड्रॉल करने के लिए खाता कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। सब्सक्राइबर लाइफटाइम में केवल 3 बार आंशिक निकासी करेंगे। आइएमपीएस से मनी ट्रांसफर
यूजर्स एक फरवरी से पैसे प्राप्त करने वाले रिसीवर का सिर्फ मोबाइल नंबर और बैंक का नाम ऐड कर आइएमपीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। एनसीपीआई के मुताबिक इसमें बेनिफिशरी जोड़ने और आइएफएससी कोड डालने की जरूरत नहीं होगी। आइएमपीएस से 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं।
फास्टैग हो जाएगा ब्लैक लिस्ट
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की है कि वह 31 जनवरी के बाद उन फास्टैग को निष्क्रिय कर देगा जिनका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। भले ही उनके फास्टैग कितना भी बैलेंस क्यों न हो।
2024 का पहला और 2002 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
वर्ष 24 का अंतिम सॉवरेन गोल्ड बांड ( एसजीबी ) सीरीज 4 सब्सक्रिप्शन के लिए 12 फरवरी को खुलेगा और 16 फरवरी को बंद होगा। एसजीबी 21 फरवरी को जारी किए जाएंगे।
एसबीआई पात्र ग्राहकों को होम लोन पर 65 बेसिस प्वाइंट तक छूट दे रहा है, जिसकी अवधि 31 जनवरी को खत्म हो जाएगी। साथ ही 7.4 % सालाना ब्याज वाली पंजाब एंड सिंध बैंक की 444 दिन' के लिए निवेश वाली स्पेशल एफडी स्कीम भी 31 जनवरी को बंद हो जाएगी।