परिवार सहायता योजना में 20 हजार की मदद



मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र हितग्राही परिवार को 20 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर रहा है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में किया गया था।

परिवार सहायता योजना का उद्देश्य rashtriya parivar sahayata yojana 

परिवार सहायता योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीडि़त परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

परिवार सहायता योजना की पात्रता rashtriya parivar sahayata yojana 

मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना चाहिए।

मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो। 

मृतक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

परिवार सहायता योजना की राशि rashtriya parivar sahayata yojana 

परिवार सहायता योजना के तहत पात्र परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सहायता राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा। 

परिवार सहायता योजना के दस्तावेज rashtriya parivar sahayata yojana 

आयु प्रमाण पत्र 

मृत्यु का प्रमाणपत्र 

दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में पुलिस में दर्ज एफआईआर

परिवार सहायता योजना का आवेदन rashtriya parivar sahayata yojana application 

परिवार सहायता योजना के लिए आवेदक निर्धारित प्रारूप में लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत। शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी बनाया गया है।

परिवार सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया 

परिवार सहायता योजना के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को जांच हेतु भेजा जायेगा। जांच हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार जांच करवाकर संबंधित पदाभिहित अधिकारी को भेजा जायेगा। प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने पर सहायता राशि पदाभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। सहायता राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को उसके बैंक अकाउन्ट में किया जाएगा। अपात्र होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा। आवेदक को कारण सहित सुस्पष्ट सूचना विहित प्रारूप में दी जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक 

http://socialsecurity.mp.gov.in

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